हत्यारे बेटे को उम्रकैद

जवाली—अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दो सर्किट बैंच जवाली ने अहम फैसला सुनाते हुए पिता की हत्या करने के आरोप में आरोपी बेटे को उम्र कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी भूपेंद्र कटोच ने  बताया कि 20 अप्रैल को दियाणा के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि गांववासी सूरम सिंह पर किसी ने हमला कर लहूलुहान कर दिया है।  20 अप्रैल, 2017 को मंगती देवी पत्नी स्व. सूरम सिंह निवासी दियाणा फतेहपुर ने पुलिस थाना फतेहपुर में बयान दिया कि वह और उसका पति सूरम सिंह घर के बरामदे में सोए हुए थे और जब सुबह उठकर देखा तो उसके पति के सिर व शरीर पर गहरे घाव थे और वह दर्द से तड़प रहा था। मंगती देवी ने बताया कि जब उसने पति से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि बेटे शमशेर सिंह ने उस पर तेजधार हथियार से हमला किया है। गंभीरावस्था में सूरम सिंह को टांडा इलाज के लिए लाया गया। पुलिस ने बयान के आधार पर धारा-323 व  324 के तहत केस दर्ज किया। टांडा की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा-307 को भी साथ में जोड़ दिया तथा शमशेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 26 अप्रैल, 2017 को सूरम सिंह की टांडा में मृत्यु हो गई तथा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  धारा-302 को भी जोड़ दिया। इसके उपरांत 15 जुलाई, 2017 को पुलिस ने कोर्ट में धारा-302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दो सर्किट बैंच जवाली के जज कृष्ण कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी शमशेर सिंह को उम्र कैद तथा दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की।