31 तक जमा करें हाउस टैक्स, नहीं तो कार्रवाई

By: Jul 19th, 2019 12:02 am

फरीदाबाद – नगर निगम कमिश्नर अनीता यादव ने जनता से अपील की है कि वे अपना बकाया हाउस टैक्स 31 जुलाई से पहले 10 प्रतिशत की छूट के साथ जमा करा दें। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने के लिए लोगों को खुद ही फॉर्म भरकर जमा कराना होगा। निगम के तीनों कार्यालयों में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। निगम कमिश्नर अनीता यादव ने बताया कि करदाता पहले की तरह किसी प्रकार के बिल आदि की इंतजार किए बिना निगम मुख्यालय सहित फरीदाबाद ओल्ड व बल्लभगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी कार्य-दिवस में सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की राशि जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने वाले करदाताओं को संपत्ति कर की राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। लोग नगर निगम की वेबसाइट www.mcfaridabad.org से डाउनलोड कर सकते हैं। नगर निगम ने ऐसे सभी लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी टैक्स की बकाया राशि को तत्काल जमा करें, अन्यथा इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए नगर निगम उनकी प्रॉपर्टी को सील कर देगा।


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