अलवर मॉब लिंचिंग प्रकरण : सभी छह आरोपी बरी
पहलू खान की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
जयपुर – राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या के मामले में अलवर जिला न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। पहलू खान की हत्या की वारदात में नौ आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें तीन नाबालिग हैं। बता दें कि गोतस्करी के शक में पहली अप्रैल, 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी। डेयरी बिजनस करने वाले पहलू की दो दिन बाद ही मौत हो गई थी। उधर, कोर्ट के फैसले पर पहलू के बेटे इरशाद ने अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले से खुश नहीं है और आगे अपील करेंगे। कोर्ट में फैसला सुनाते वक्त कहा गया कि पुलिस आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर पाई है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर योगेंद्र खटाना ने कहा कि कोर्ट ने लिंचिंग के सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उधर, यह भी दावा किया गया कि वीडियो में आरोपियों का चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं नजर आया। दूसरी तरफ वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपने बयान से मुकर गया। इस केस की खास बात यह है कि पीट-पीटकर हत्या की वारदात में छह आरोपियों को क्लीनचिट दी जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक, सबूतों के आधार पर छह आरोपियों को क्लीनचिट दी गई। उधर, पहलू खान के बेटे ने इसे धोखा बताया और कहा कि उनका परिवार फिर से जांच की मांग करेगा। एडीजी (सीआईडी-सीबी) पंकज कुमार सिंह ने बताया था कि पहलू खान केस की जांच में छह लोगों को क्लीनचिट दिया गया है। नौ दूसरे आरोपियों को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा।
गाय खरीदने के बाद जा रहे थे घर
गौरतलब है कि जिस वक्त पहलू खान पर हमला हुआ था, उस समय वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। यह मामला देशभर की मीडिया में सुर्खियां बना था। काफी समय तक यह मामला सियासी गलियारों में भी उछला।
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