आम्रपाली खरीददारों के लिए बड़ी खबर

By: Aug 14th, 2019 12:05 am

सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली – आम्रपाली के घर खरीददारों को जल्द अपने घरों की चाबी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब अगर पजेशन देने में देरी हुई, तो अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने दोनों अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वे आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दें। कोर्ट ने लेटलतीफी के लिए अथॉरिटीज को फटकार लगाया और साफ कहा कि पजेशन में अब भी देरी हुई तो अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कोर्ट का कड़े रुख को देखते हुए अथॉरिटीज ने कहा है कि आम्रपाली के घर खरीददारों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल सेल बनाई जा चुकी है। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आदेश का पालन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद से बायर्स उलझन में पड़े थे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट्स से बिल्डर का अधिकार खत्म कर दिया है और इस अधिकार की जिम्मेदारी कोर्ट रिसीवर को दे दी गई। साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिया था कि अथॉरिटीज पैसों के कारण जिन प्रोजेक्ट्स के सीसी जारी नहीं कर रही थी, उनके सीसी जारी करने होंगे। कोर्ट का कहना था कि अथॉरिटीज अपना पैसा बिल्डर की निजी प्रॉपर्टी बेचकर वसूले। अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम एनबीसीसी करेगा। कोर्ट के इस फैसले से बायर्स के मन में कई सवाल थे। इस दौरान आम्रपाली के बायर्स ने अर्जी दाखिल कर कहा कि बदले हालात में उन्हें जो बकाया राशि देनी है, उसे बैंक किस तरह रिलीज करे, यह स्पष्ट होना चाहिए।  

बिल्डर ग्रुप ने किया गुमराह

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के बैंक खाते सील करने और सभी चल-अचल संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे। बेंच ने कहा था कि आम्रपाली ने कोर्ट को बार-बार गुमराह किया है। लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे पैसे लेकर दूसरी योजनाओं में लगाना बिल्डरों की बीमारी है। हम इस बीमारी को बंद करना चाहते हैं। यह ग्राहकों के साथ विश्वासघात है।


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