आरा कोर्ट बम कांड में पूर्व विधायक रिहा आठ दोषी करार

By: Aug 18th, 2019 12:02 am

पटना – बिहार के बहुचर्चित आरा कोर्ट बम कांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले में लोजपा नेता व पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे, संजय सोनार और विजय शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया। वहीं इस मामले में आठ लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट 20 अगस्त को दोषियों को सजा सुनाएगी। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बता दें कि 23 जनवरी, 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें बम लेकर यूपी की महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी। कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार भी शहीद हो गया था। करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे। धमाके के बीच पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय भाग निकले थे।


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