आरोपियों को दस साल कारावास
शिमला – प्रदेश हाई कोर्ट ने आठ किलो चरस के साथ हट्टा जिला चंबा में पकडे़ दो आरोपियों भोटू और जगदीश कुमार को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को दस साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर अपील मंजूर करते हुए यह सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश चंबा का फैसला पलटते हुए यह सजा सुनाई। मामले के अनुसार छह दिसंबर, 2010 को पुलिस पार्टी ने तीन दोषियों को हट्टा जिला चंबा में पेट्रोलिंग व नाकेबंदी के दौरान चरस के साथ गिरफ्तार किया था। एक दोषी की मौत हो चुकी है। गवाहों को कोर्ट मे पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषियों का दोष साबित नहीं कर पाया।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App