खुशखबरी! हिमाचल के किसानों को भी मिलेगी पेंशन

By: Aug 13th, 2019 12:01 am

हमीरपुर  – अकसर बुढ़ापे के दिनों में आर्थिक तंगी को लेकर चिंतित रहने वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लांच होने जा रही है। यह योजना न केवल किसानों, बल्कि उनके आश्रितों के लिए एक वरदान साबित होगी। इस योजना में किसान को 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम तीन हजार रुपए की पेंशन का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लांच कर सकते हैं। फील्ड स्तर पर इस योजना को लेकर काम शुरू हो गया है। इस योजना के दायरे में वही किसान आएंगे, जो किसी भी तरह की पेंशन के दायरे में नहीं आते। हिमाचल की बात करें तो यहां कृषि विभाग के पास पंजीकृत किसानों की संख्या नौ लाख 61 हजार के करीब है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के दायरे में केवल अढ़ाई से तीन लाख किसान ही आएंगे। पंजीकरण से पहले किसान का पूरा रिकार्ड चैक किया जाएगा। यह योजना उन किसानों के लिए है, जो अति निर्धन हैं और खेती बाड़ी से अपना और परिवार का गुजारा कर रहे हैं। किसानों के पंजीकरण का जिम्मा प्रदेश के पांच हजार लोक मित्र केंद्रों को दिया गया है। यहां यह कार्ड बिलकुल निःशुल्क बनाए जाएंगे। 18 से 40 साल तक की आयु वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पेंशन का लाभ लेने वाले किसान के पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। योजना में किसानों को प्रतिमाह 55 से 200 रुपए प्रतिमाह जमा करवाने होंगे। योजना से जुड़ने के समय किसान की आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। ज्वाइंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर, नॉर्थ जोन डा. नरेश बधान ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा, जिनको कहीं से भी किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है। वहीं स्टेट को-आर्डिनेटर, सीएससी अशोक चौहान ने बताया कि लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के कार्ड बनाए जाएंगे। कार्ड निःशुल्क होंगे। लोकमित्र केंद्रों को एक कार्ड बनाने के एवज में सरकार की ओर से 20 रुपए दिए जाएंगे।

किसान की मृत्यु पर आधी मिलेगी पेंशन

पीएमकेएमवाई योजना में यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती है। यदि 60 साल के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। यदि पति या पत्नी दोनों की ही मौत हो जाती है तो नामित व्यक्ति को को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

पांच साल बाद निकाल सकते हैं पैसा

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी लाभार्थी को लगता है कि उसे पैसे की जरूरत आनी पड़ी है तो पांच साल बाद पूरा पैसा निकाल सकता है उसे ब्याज सहित यह धनराशि मिलेगी। योजना में उसे  कम से कम पांच साल तक नियमित योगदान देना होगा।


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