चकौताधारकों को संपत्ति का अधिकार

By: Aug 28th, 2019 12:01 am

शिमला – प्रदेश के चकौताधारकों को संपत्ति का अधिकार मिल गया है। विधायक बलवीर सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पंचायतों द्वारा चकौते पर भूमि आबंटित की गई है और चकौताधारकों के नाम कई जिलों में राजस्व रिकार्ड में कब्जा चढ़ गया है तथा कुछ जगह पर ऐसा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना के अनुसार चकौताधारकों को सांपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। जिला ऊना की टकारला पंचायत में 56 चकौताधारकों को जमीन दी जानी है। विधायक रमेश धवाला के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि प्रदेश में तीन साल की अवधि में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कोई भी कौशल विकास केंद्र्र स्थापित नही किया गया है।


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