चेक बाउंस पर कारावास

By: Aug 16th, 2019 12:12 am
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी ने सुनाई सजा, दो लाख हर्जाना भी ठोंका

मंडी –मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को दो लाख रुपए हर्जाने के तौर पर भी भरने होंगे। पैसा अदा न करने पर दोषी को डेढ़ महीने की कैद और भुगतनी होगी। मंडी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार ने इंडियन बैंक सौली खड्ड मंडी की शिकायत याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए। इंडियन बैंक ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 133 के तहत मामला दर्ज करके मनोज कपूर पैलेस कालोनी मंडी एवं बरौहकड़ी मंडी को आरोपी बनाया था। इसके अनुसार मनोज कपूर बुडन इंडस्ट्री का पार्टनर था, जिसे बैंक ने दो लाख का लोन मंजूर किया था, मगर उसने जब इसके बदले में चेक दिया वह खाते में पर्याप्त राशि न होने पर बाउंस हो गया। बार-बार स्मरण व नोटिस दिए जाने पर भी जब उसने यह राशि नहीं लौटाई तो बैंक ने महेश चोपड़ा एडवोकेट के माध्यम से अदालत में मामला चलाया। इस पर अदालत में मनोज कपूर को 6 महीने की कैद व उपरोक्त राशि के बराबर हर्जाना भरने के आदेश दिए।

 

 


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