छोटे अंबानी सहित छह कंपनियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

By: Aug 26th, 2019 12:03 am

टावर लाइन बिछाने में गड़बड़ी पर नालागढ़ कोर्ट का कड़ा रुख

 स्वारघाट, बीबीएन –सीजेएम नालागढ़ कपिल शर्मा की अदालत ने थाना नालागढ़ को अनिल अंबानी सहित छह अन्य बड़ी ठेकेदार टावर लाइन कंपनियों पर धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, फर्जीबाड़ा, अपराधिक षड्यंत्र व लगभग दो दर्जन गैरजमानती अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बग्गा राम पुत्र बालक राम गांव रामपुर तहसील नालागढ़,सोलन सहित नौ अन्य शिकायतकर्ताओं की याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश जबरदस्ती घरों, मवेशीखानों के ऊपर नियमों के पालन के बिना 50 निदेशकों को नामजद कर टावर लाइन बिछाने में कानूनों के उल्लंघन करने के चलते दिए हैं। बता दें कि इससे पहले जिला बिलासपुर के थाना सदर व बरमाणा में भी कंपनियों के खिलाफ  एफआईआर दर्ज है तो वहीं जिला मंडी के गोहर थाना में दो एफआईआर के साथ जिला कुल्लू के भुंतर थाना में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज  हो चुकी है और अब नालागढ़ कोर्ट द्वारा अनिल अंबानी सहित छह अन्य निजी टावर लाइन कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ नालागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार अनिल अंबानी सहित छह अन्य सहयोगी कंपनियों ने कुल्लू के सैंज से लुधियाना तक लगभग 303 किलोमीटर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है। इस लाइन को बिछाने में हिमाचल के चार जिलों कुल्लू, मंडी, बिलासपुर व सोलन के किसान प्रभावित हुए हैं। जिला सोलन के किसानों ने आरोप लगाए थे कि उपरोक्त कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में भारी अनियमितताएं बरती गईं और अनिल अंबानी व अन्य सहयोगी कंपनियों ने प्रभावित किसानों को उनके मकानों, दुकानों, जमीनों और पशुशालाओं का उचित मुआवजा नहीं दिया। वहीं, इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर सोलन व तीन अन्य प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के पास कोई भी रिकार्ड नक्शे आदि दस्तावेज दोषी कंपनी के द्वारा जमा नहीं करवाए गए हैं। जमीनों के सर्किल रेट वैल्यू के हिसाब से कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया है, जो कि गंभीर लापरवाही थी। सीजेएम नालागढ़ कपिल शर्मा की अदालत ने अब टावर लाइन के निर्माण से जुड़ी कंपनियों के 50 निदेशकों के खिलाफ  पुलिस थाना नालागढ़ को विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नालागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 10 प्रभावित किसानों द्वारा अनिल अंबानी सहित रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के आठ निदेशकों में सतीश सेठ, एसएस कोहली, पीआर रॉय, वीके चतुर्वेदी, के रविकुमार, वीएल गलकार, रैना कर्णी व सात अन्य सहयोगी कंपनियों के डायरेक्टर राम तीर्थ अग्रवाल, अलोक रॉय, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, सागर कुमार, पीकेटीसीएल, केईसी इंटरनेशनल, टाटा पॉवर, ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, कलपतरू कंपनी सहित लगभग 50 निदेशकों के खिलाफ याचिका डाली थी। शिकायतकर्ताओं के अधिवकता रजनीश शर्मा, अजय नड्डा व अनिकेत ने बताया कि आईपीसी की धारा 120बी, 146,146 समेत लगभग 30 से अधिक धाराओं के साथ-साथ इंडियन फोरेस्ट एक्ट की धारा 41, 42 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं। उधर, डीएसपी नालागढ़़ चमन लाल ने बताया कि पुलिस के पास अभी तक नालागढ़ कोर्ट के आदेश नहीं पहुंचे हैं। आदेश मिलते ही कोर्ट के निर्देशानुसार मामले दर्ज किए जाएंगे।


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