जस्टिस कुरैशी के नाम पर 14 अगस्त तक निर्णय ले केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली – – उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए. ए. कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र सरकार को 14 अगस्त तक निर्णय लेने का शुक्रवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने केंद्र को यह समय सीमा उस वक्त दी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उसे अवगत कराया कि संसद सत्र को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सरकार को कम से कम दस दिन का और समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद उसने इस मामले में निर्णय लेने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया। पीठ ने कहा, “आपको जो भी फैसला लेना है, वह लें और अदालत के समक्ष उसे रखें।” शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की ओर से दायर उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, इसमें केंद्र को न्यायमूर्ति कुरैशी की नियुक्ति के संबंध में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की 10 मई की अनुशंसा पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को न्यायमूर्ति कुरैशी के नाम की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर फैसला लेने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। कॉलेजियम ने गत 10 मई को यह सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है।