जो है निर्बल-असहाय, कानून देगा उसको न्याय

By: Aug 26th, 2019 12:20 am

नाहन -मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिरमौर प्रताप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को नाहन तहसील के ग्राम पंचायत बनकला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर प्रताप सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि जो है निर्बल और असहाय कानून देगा उसको न्याय। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन होने वह मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है। विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उद्देश्य उन सभी जरूरतमंद लोगों, पात्र व्यक्तियों महिलाआें, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निर्धन परिवार, प्राकृतिक आपदा ग्रस्त लोग, किन्नर समुदाय के लोग तथा सामान्य वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना अधिनियम-1988 में संशोधन कर दिया गया है, जिसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके ट्रैफिक के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो 500 रुपए की जगह पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा तथा तय सीमा से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 500 की वजाय एक हजार से पांच हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा। उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो दो हजार की जगह अब 10 हजार रुपए चुकाना होगा और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि 100 रुपए की वजाय अब एक हजार रुपए होगी तथा बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क हादसा अगर किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता-पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा, जिसके लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App