नशीली दवाइयां बेचने पर 16 दुकानें सील

By: Aug 16th, 2019 12:02 am

चंडीगढ़ – नशीली दवाओं के व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विंग ने राज्य भर में लगभग एक महीने में नशे की आदत डालने वाली अवैध ढंग से दवाएं बेचने वाली 16 दुकानें बंद कर दी हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर  केएस पन्नू ने बताया कि नशों के विरूद्ध राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस पॉलिसी के मद्देनजर, कमिश्नरेट ने थोक के साथ-साथ परचून-बिक्री लाइसेंस धारकों की तरफ से ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल नामक नशे की आदत डालने वाली दवाओं के भंडारण, बिक्री और वितरण पर विशेष पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन दवाओं और छह दवाओं  डाईफिनोकसीलेट, कोडीन, पेंटाजोसाइन, बुप्रीनोरफाइन और नाइट्राजीपेम पर पहले ही लगाई गई पाबंदियों के अलावा रोक लगाई गई है। पाबंदी लगाए जाने के बावजूद, ड्रग कंट्रोल अफसरों और जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा नियमित जांच करने पर विभिन्न कैमिस्टों की दुकानों पर नशों की आदत डालने वाली दवाओं का अवैध भंडारण पाया गया। पन्नू ने कहा कि हमने कैमिस्टों को नशों की आदत डालने वाली दवाओं के भंडारण, बिक्री और वितरण करने के लिए प्रेरित और जागरूक करने में बहुत समय व्यतीत किया है। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को अब सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है, इसलिए अब हमारी टीमें कारण बताओ नोटिस जारी कर रही हैं। दुकानों को सील कर रही हैं और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर कैमिस्ट ऐसी दवाओं के स्रोत का खुलासा करने में असफल रहते हैं, तो संबंधित अधिकारी उनके विरुद्ध ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18 बी और धारा 28 ए के अंतर्गत न्यायिक अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करेंगे। श्री पन्नू ने जोर देते हुए कहा कि नशों की आदत डालने वाली दवाओं का दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नशों की आदत डालने वाली दवाओं के अवैध भंडारण के लिए सील की गई कैमिस्ट की दुकानों में मुक्तसर, भुच्चो, तरनतारन, मोगा, संगरूर और गुरदासपुर की एक-एक दुकान शामिल हैं, जबकि बठिंडा, फिरोजपुर, जालंधर और पटियाला की दो-दो दुकानें शामिल हैं।


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