बिना रजिस्ट्रेशन शराब बेचने पर ठोंका जुर्माना
मंडी – मंडी जिला में बिना रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस के शराब बेचने पर शराब व्यापारी को जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग से ठेका लेने के बाद व्यापारी ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई। सहायक आयुक्त मंडी अनिल शर्मा के औचक निरीक्षण में जब ठेकेदार से रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहा गया, तो खुलासा हुआ कि शराब व्यापारी ने ठेके की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई है। हाल ही में एडीएम मंडी श्रवण मांटा की अदालत ने शराब ठेकेदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शराब व्यापारी को जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर जमा करवानी होगी। यहां बता दें कि जिला भर में देशी और अंग्रेजी ठेकों की संख्या करीब 313 है। इसमें सभी ठेकों की रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनाना अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाए शराब बेचने पर जुर्माने का प्रावधान है। यहां बता दें कि जिस शराब ठेके की सालाना आय 12 लाख तक रहती है, उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इससे ज्यादा इन्कम वाले ठेकों के लाइसेंस बनवाने होते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन शराब बेचने पर दो लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बिना रजिस्ट्रेशन दो लाख तक, पांच लाख और छह महीने की सजा का भी प्रावधान है। यहां बता दें कि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शराब व्यापारी ठेके की रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के पास नहीं करवाते। हालांकि इनके लिए नियमों का कड़ा प्रावधान है, लेकिन पहले स्टाफ न होने की वजह से कार्रवाई कम ही हो पाती थी। हालांकि अब विभाग में फूड सेफ्टी अफसरों की तैनाती के बाद बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कुछ भी बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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