बीबीएमबी प्रशासन को 50 हजार रुपए जुर्माना

By: Aug 14th, 2019 12:01 am

शिमला – कर्मचारी को अपने सेवा लाभ पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किए जाने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने बीबीएमबी पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि सबसे पहले बीबीएमबी इस राशि का भुगतान करेगी। इसके साथ ही बीबीएमबी के सचिव को आदेश दिए गए कि वह इस मामले में जांच करें और दोषी अधिकारी से इस राशि को वसूले, फिर चाहे वह सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो गया हो। हाई कोर्ट ने बीबीएमबी के सचिव से अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है। इसके लिए हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई पहली जनवरी, 2020 निर्धारित की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रार्थी धनपत लाल शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बीबीएमबी इस मामले को अदालत के समक्ष बिना किसी आधार के  पैरवी करती रही और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मामले के अनुसार प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया था कि बीबीएमबी ने प्रतिवादी को पदोन्नत कर दिया, जो कि प्रार्थी से कनिष्ठ है। अदालत ने आदेश दिए कि प्रार्थी को उस दिन से पदोन्नत किया जाए, जिस दिन से उसके कनिष्ठ प्रतिवादी को पदोन्नत किया गया।


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