बैंक का लोन न चुकाने पर कारावास

कोर्ट ने चेक बाउंस होने पर दोषी को सुनाई सजा, पौने आठ लाख जुर्माना ठोंका

सुंदरनगर -सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन चेक बाउंस के एक अहम मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना देने का फैसला सुनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने चेक बाउंस का मामला सिद्ध होने पर दोषी को चार माह का कारावास व शिकायतकर्ता को सात लाख 81 हजार 768 रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य को-आपरेटिव बैंक ब्रांच आफिस सुंदरनगर, जिला मंंडी ने ब्रांच मैनेजर चंद्र सिंह ठाकुर के माध्यम से अधिवक्ता सीएल अवस्थी द्वारा दोषी चमन लाल शर्मा पुत्र बंसी राम शर्मा, निवासी साघी बाड़ी डाकघर सुंदरनगर तहसील सुंदरनगर जिला मंंडी के खिलाफ  चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 में मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सीएल अवस्थी ने कहा कि दोषी चमन लाल शर्मा ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने इस लोन के भुगतान के लिए बैंक को सात लाख 81 हजार 768 रुपए का एक चेक दिया था। चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि इसे बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। अधिवक्ता सीएल अवस्थी ने कहा कि दोषी चमन लाल शर्मा ने उपरोक्त लोन राशि को बैंक को चुकता नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी लोन राशि वापस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को चार माह का साधारण कारावास व सात लाख 81 हजार 768 रुपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त एक माह के कारावास की सजा सुनाई है।