मतदाता सत्यापन कार्यक्रम पहली से 30 सितंबर तक

देहरा गोपीपुर  – निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मृतकों के नाम मतदाता सूची से न हटाने व अन्य विसंगतियों की शिकायतों के दृष्टिगत पहली से 30 सितंबर तक ‘मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’ ईवीपी करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी नागरिक भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र की प्रति संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम कार्यालय में जमा करवा कर मतदाता सूची में विद्यमान विसंगतियों को ठीक करवा सकता है।  उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान नागरिक स्वयं भी मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, एनवीएसपी पोर्टल, लोकमित्र केंद्र पर जाकर अपने विवरण को सत्यापित कर सकता है और यदि विद्यमान मतदाता सूची में कोई त्रुटि है, तो उसे भी अंकित कर सकता है।        इसके अतिरिक्त बूथ स्तर अधिकारी पहली से 30 सितंबर तक घर-घर जाकर मतदाता सूची को शत-प्रतिशत सत्यापन करेंगे।  उन्होंने दस देहरा व 11 जसवां-परागपुर निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदाताओं से विनम्र अपील की है कि वे मतदाता सूची में विद्यमान अपना विवरण जैसे फोटो, पता व जन्मतिथि की शुद्धि बारे मतदाता के तहत बताई गई सुविधाओं का लाभ उठाएं।