स्कूलों में सेफ्टी पर चार हफ्ते में दें जवाब

By: Aug 8th, 2019 12:01 am

शिमला – स्कूली छात्रों की सेफ्टी के लिए नियम बनाए जाने की गुहार को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश वी सुब्रमन्यन और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। याचिका में दलील दी गई है कि स्कूली छात्रों की सेफ्टी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि परिवहन नियमों और सड़क नियमों को बनाने और लागू करने के लिए राज्य सरकार ही उत्तरदायी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार बच्चों की सेफ्टी के लिए नियम बनाने में नाकाम रही है।


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