इन्कम टैक्स घटने के आसार

By: Sep 27th, 2019 12:07 am

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत, समय आने पर फैसला लेगी सरकार

नई दिल्ली – केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद से मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने की आवाजें उठ रही हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। श्री ठाकुर ने कहा कि जब आयकर राहत पर फैसला लेने का समय आएगा, तो सरकार इस पर निर्णय लेगी। सरकार पहले भी आयकर की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर चुकी है। भविष्य में, जब भी ऐसा समय आएगा, हम इस मामले पर विचार करेंगे। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) पर रिजर्व बैंक के प्रतिबंध को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की देश में अपनी भूमिका है और वह अपना काम बेहतर तरीके से करता है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह फैसला किया होगा, ताकि ग्राहकों और बैंक दोनों का लाभ हो। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को पीएमसी बैंक पर कई पाबंदियां लगाई हैं, जिससे हजारों जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी फैल गई। रिजर्व बैंक ने छह महीने के लिए पीएमसी खाताधारकों की निकासी की सीमा 1000 रुपए तय की है। इसके अलावा इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है। बैंक में लोगों का करीब 11000 करोड़ रुपए जमा है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर एंटिगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन के बयान पर श्री ठाकुर ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ब्राउन ने कहा था कि मेहुल चोकसी को भारत तब प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, जब उसके पास मौजूद सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता समेत कई कानूनों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी जनता का पैसा लेकर देश छोड़कर नहीं भाग सके।

जीएसटी नेटवर्क ने शुरू की ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया

नई दिल्ली — जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गुरुवार को ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। जीएसटी परिषद ने इस संबंध में निर्णय किया था। जीएसटी नेटवर्क ने बयान में कहा कि ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था पेश करने से अब करदाता आसानी से रिफंड आवेदन (आरएफडी 01 फार्म) कर सकते हैं और कर अधिकारी भी इसका ऑनलाइन प्रसंस्करण कर सकते हैं। करदाताओं और अधिकारियों के बीच सभी पत्राचार भी ऑनलाइन होगा। जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया 25 सितंबर 2019 से प्रभावी हो गई है। इससे पहले, एक ही कर प्राधिकरण, केंद्र और राज्य जीएसटी के लिए रिफंड प्रसंस्करण करता था, लेकिन रिफंड के वितरण का काम केंद्र और राज्य कर विभाग के अधिकारी अलग- अलग करते थे। अलग- अलग प्राधिकरण होने से रिफंड में देरी होती थी।


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