एक बार इस्तेमाल होने वालीप्लास्टिक कटलरी पर प्रतिबंध

By: Sep 23rd, 2019 12:30 am

कप-प्लेट पर बैन के बाद जयराम सरकार का दूसरा बड़ा फैसला

 शिमला –जयराम सरकार द्वारा प्लास्टिक के कप-प्लेट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब एक बार ही इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक कटलरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक का बना ऐसा काफी सामान रहता है, जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और यह सामान भी पर्यावरण के लिए घातक है। ऐसे में सरकार ने इसके इस्तेमाल को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है, लेकिन निर्माताओं को बने हुए सामान को तीन महीने के भीतर निपटाने को कहा गया है, जो प्रदेश से बाहर इसे बेच सकेंगे। इसे लेकर पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी की है और सभी दुकानदारों, होलसेल व्यापारियों व रिटेल व्यापारियों द्वारा इसकी बिक्री न किए जाने के आदेश जारी किए हैं। प्लास्टिक के ऐसे सामान में चम्मच, बाउल, कटोरी, स्टीरिंग स्टिक, फोर्क्स,  चाकू, स्ट्रा आदि शामिल हैं, जो कि प्लास्टिक कटलरी में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज कंट्रोल एक्ट 1995 के तहत इस पर रोक लगा दी गई है। इन प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, कमर्शियल केंद्र, शिक्षण संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकानदार, रेस्तरां, स्वीट शॉप, ढाबा, धार्मिक संस्थान, इंडस्ट्रियल यूनिट, बैंक्वेट हॉल आदि कानून की उल्लंघना का दोषी पाया गया तो उसे सजा या जुर्माना हो सकता है। प्लास्टिक का यह सामान तैयार करने वाली कंपनियां या उद्योग यदि इस सामान का निर्माण करते हैं और उन्होंने पहले से कर रखा है तो उन्हें इन वस्तुओं को प्रदेश से बाहर बेचना होगा। वह हिमाचल में इसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। उनको तीन महीने में इसकी खपत करने को कहा गया है, ताकि उनको वित्तीय नुकसान न हो सके। संबंधित कानून के तहत सरकार ने उन अधिकारियों को कार्रवाई की शक्तियां दी हैं, जो पहले से इस रोक को लेकर काम कर रहे हैं। इस पर सरकार ने जुर्माना तय किया है। 100 ग्राम तक की कटलरी पर 500 रुपए, 101 से 500 ग्राम पर 1500 रुपए, 501 ग्राम से एक किलोग्राम पर 3000 रुपए, एक किलो से पांच किलो पर 10 हजार रुपए , पांच किलो से 10 किलो पर 20 हजार रुपए तथा 10 किलो से ऊपर के सामान पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन पर बैन

प्लास्टिक के चम्मच, बाउल, कटोरी, स्टीरिंग स्टिक, फोर्क्स,  चाकू, स्ट्रा आदि

कानून तोड़ा तो भारी जुर्माना

मात्रा                   जुर्माना

100 ग्राम तक         500 रुपए

101-500 ग्राम         1500 रुपए

501-एक किलो       3000 रुपए

1- 5 किलो            10000 रुपए

5-10 किलो           20000 रुपए

10 किलो प्लस        25000 रुपए


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