चरस तस्कर को दस साल का कारावास

By: Sep 24th, 2019 12:20 am

जज नितिन कुमार ने सुनाया फैसला, दोषी को एक लाख जुर्माना भी ठोंका

कुल्लू –रचरस तस्करी मामले में अभियोग साबित होने पर न्यायालय ने चरस तस्कर को कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, न्यायालय ने चरस तस्कर को जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला उपन्यायवादी पंकज धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि न्यायालय के स्पेशल जज कुल्लू-दो नितिन कुमार ने सोमवार को चरस तस्कर नेपाल निवासी टेक बहादुर को आरोप सिद्ध होने पर दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी, 2017 को एसआई टेक चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम जरी-मलाणा मार्ग पर बुरजी मोड़ के पास सुबह पांच बजे के करीब नाकाबंदी पर थी। इस दौरान मलाणा की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर पीछे की ओर भागा और पीठ में डाले गए बैग को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया। पुलिस ने बैग के अंदर दो किलो 510 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ कुल्लू थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर मामला ट्रायल पर चल रहा था। सोमवार को स्पेशल जज कुल्लू-दो ने चरस तस्करी मामले में अभियोग साबित होने पर आरोपी टेक बहादुर को दस साल की सजा सुनाई और साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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