छोटे व्यापारियों को राहत

सालाना रिटर्न भरने में छूट से 50 लाख को मिलेगा लाभ

ऊना – जीएसटी काउंसिल के छोटे व्यापारियों को सालाना रिटर्न भरने से छूट के फैसले का हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने कहा है कि यह निर्णय देश के छोटे व्यापारियों के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। इससे देश के करीब 50 लाख व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को आभार जताया। सुमेश शर्मा ने कहा जीएसटी रिटर्न भरने से दो करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को छूट दिया जाना बड़ा सुधारात्मक कदम है। सुमेश शर्मा ने कहा कि आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी होगी। इस पर इनपुट क्रेडिट टैक्स की सुविधा मिलेगी। मरीन फ्यूल पर जीएसटी की दर घटाकर पांच फीसदी की गई। रेलवे वैगन, कोच और रोलिंग स्टॉक पर जीएसटी दर को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया। भारत में उत्पादित नहीं होने वाले खास रक्षा उपकरणों के आयात को भी जीएसटी से मुक्त किया गया। अब बुने और गैर बुने हुए पॉलिथीन बैग पर एक समान 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

डायमंड जॉब वर्क पर भी घटाया जीएसटी

पेट्रोल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर लगने वाले सेस को 10-13 यात्री क्षमता वाले वाहनों के मामले में घटाकर एक फीसदी किया गया। डीजल वाहन पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर लगने वाले सेस को 10-13 यात्री क्षमता वाले वाहनों के मामले में घटाकर तीन फीसदी किया गया। बादाम के दूध पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। जिप्स पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया। डायमंड जॉब वर्क पर जीएसटी को पांच फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी किया गया। मशीन जॉब की आपूर्ति पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया।