टोबा से नयनादेवी तक ट्रैक्टर-टैम्पो की नो एंट्री

By: Sep 22nd, 2019 12:20 am

आश्विन मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ने दिए आदेश, तैनात रहेगी पुलिस

बिलासपुर -श्री नयनादेवी मंदिर में 29 सितंबर से आठ अक्तूबर तक आयोजित आश्विन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि टोबा से नयनादेवी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैम्पो इत्यादि पर टोबा से श्री नयनादेवी की तरफ  आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पो सवारियों से लद्दे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गरामौडा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे नयनादेवी में आने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने नयनादेवी आश्विन मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 29 सितंबर से आठ अक्तूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजदार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने आश्विन मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि मेला परिसर श्री नयनादेवी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े व बैंड-बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 29 सितंबर से आठ अक्तूबर तक लागू रहेंगे।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App