डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसीपल सहित डीपीई पर केस दर्ज

By: Sep 12th, 2019 12:02 am

मंडी -अध्यापिका को अपमानित करने, झूठा रिकार्ड तैयार करने और षड्यंत्र रचने के एक मामले में अदालत ने उपनिदेशक, प्रधानाचार्य और डीपीई के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस मामले में सही तरीके से तहकीकात करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर (2) प्रतिभा नेगी के न्यायालय ने जिला के एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत पीजीटी (अंग्रेजी) की ओर से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उपनिदेशक उच्च शिक्षा, स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल के डीपीई के खिलाफ प्रथम दृष्टया भादसं की धारा 509, 218 और 120-बी के तहत मामला बनने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पुलिस तहकीकात जरूरी है, जिससे सही नतीजे पर पहुंचा जा सके। अधिवक्ता रूपिंद्र सिंह के माध्यम से अदालत में दायर याचिका के अनुसार शिकायतकर्ता मई, 2017 में एक स्कूल में नियुक्त हुई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक पाठशाला में आने के बाद से ही पाठशाला के प्रधानाचार्य और डीपीई ने उसकी शारीरिक बनावट को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करके प्रताडि़त करना शुरू कर दिया। ऐसे में महिला शिक्षक ने प्रधानाचार्य के माध्यम से उपनिदेशक को अर्जी देकर इस मामले का निराकरण करने को कहा था, लेकिन प्रधानाचार्य ने अर्जी लेने से इनकार कर दिया। इसके चलते शिकायतकर्ता ने डाक के माध्यम से उपनिदेशक और प्रधानाचार्य को अपनी अर्जी भेजी थी। इसके बाद प्रधानाचार्य और डीपीई ने षड्यंत्र रचते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठा रिकार्ड और जांच रिपोर्ट तैयार की। जानकारी से पता चला कि उपनिदेशक ने अपनी जांच रिपोर्ट में सारे सही तथ्यों को छिपाया है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अध्यापिका ने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर माना कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके चलते अदालत ने अध्यापिका को अपमानित करने, झूठा रिकार्ड तैयार करने और षड्यंत्र रचने की प्राथमिकी दर्ज करने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सही तरीके से तहकीकात करने के निर्देश दिए हैं।


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