दो को सात साल का कठोर कारावास

By: Sep 21st, 2019 12:30 am

नाबालिग से बलात्कार करने पर सजा

घुमारवीं – विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राकेश चौधरी ने धारा 4 पोक्सो एक्ट 2012 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधित अधिनियम के तहत दोषी मनोज कुमार पुत्र चुन्नी लाल गांव अमरपुर थाना घुमारवीं बिलासपुर को दोषी करार देते हुए सात साल का कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 11 अप्रैल, 2017 को थाना घुमारवीं में काल्पनिक नाम रामलाल की शिकायत पर धारा 363 व धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 88/17  दर्ज की गई थी। आरोपी ने पीडि़ता (नाबालिग) के साथ बलात्कार किया था।

पंजाब के युवक पर बलात्कार का आरोप

नादौन। हमीरपुर महिला पुलिस थाना में नादौन की एक विवाहित महिला ने नंगल पंजाब के शाहदेव नामक एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया है । इस मामले को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

नेपाली से पकड़ी थी 770 ग्राम चरस

बिलासपुर  – चरस तस्करी के एक मामले में स्पेशल जज घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने शुक्रवार को बिलासपुर कैंप के दौरान नेपाली मूल के एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने नेपाल के सुरखेत जिला के लेखगांव के रहने वाले खड़क बहादुर को 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार पिछले साल सात मार्च को सदर थाना के एएसआई रोशनलाल की अगुवाई में पुलिस की एक टीम मंडी-माणवां के पास गश्त कर रही थी। दोपहर बाद करीब सवा चार बजे पुलिस ने एक नेपाली को हाथ में थैला उठाए पैदल जाते देखा। पुलिस को देखकर खड़क बहादुर नामक उक्त नेपाली घबरा गया। संदेह के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली, तो उसके बैग से 770 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। वहीं शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को अभियुक्त करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।


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