धर्मशाला उपचुनाव जिला में धारा-144

आचार संहिता लागू, हॉट सीट धर्मशाला बना रणक्षेत्र

धर्मशाला –आदर्श आचार संहिता लगते ही कांगड़ा जिला में धारा-144 लगा दी गई है। जिला भर से सरकार का प्रचार करने वाले होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजनीतिक दलों को भी नियमों की पालना करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के तहत सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना जरूरी है। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग भी  की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राकेश प्रजापति ने शनिवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता की अनुपालना को लेकर बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के होर्डिंग्स, फ्लैक्स, पोस्टर और पंफलेंट इत्यादि लगाने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी को इस बारे लिखित जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा निजी संपत्ति पर इस प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संपत्ति मालिक से लिखित में प्राप्त पूर्व अनुमति बारे में भी निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हैंडबिल और पोस्टर में ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जो किसी व्यक्ति या समाज को आहत करती हो।  प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से प्रमाणी करण जरूरी है।  इससे पहले तहसीलदार इलेक्शन उपेंद्र शुक्ला ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर एडीएम मस्त राम, एसडीएम डा. हरीश गज्जू सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।