बिना लाइसेंस गैस सिलेंडर जब्त

By: Sep 23rd, 2019 12:02 am

पांवटा साहिब में स्टोर से पकड़े 50 सिलेंडर, मामला दर्ज

पांवटा साहिब –हिमाचल में बिना एक्सप्लोसिव लाइसेंस के सिलेंडर पहुंच रहे हैं। इसका खुलासा पांवटा साहिब में एक स्टोर से 50 भरे सिलेंडर और मोहाली से आई एक गाड़ी से 190 खाली सिलेंडर मिलने से हुआ, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सिलेंडर ऊना, सोलन, शिमला, बद्दी और पांवटा साहिब में वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यहां के कुंजा मतरालियों के पास गो-गैस सिलेंडर से भरे ट्रक (एमपी 33एच-0225), जिसे अमीन निवासी हरियाणा चला रहा था, को डिटेन किया गया था। इसमें गो-गैस के 190 खाली सिलेंडर लोड थे। चालक ने बताया था कि वह मोहाली की एक कंपनी से आया है। उसने जिला सोलन में 40, शिमला में 50, पांवटा में 50, बद्दी में 20 तथा ऊना में 30 सिलेंडर वितरित किए हैं। फूड इंस्पेक्टर श्याम भाटिया द्वारा प्रभारी थाना को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि वाहन में 143 सिलेंडर 21 किलो और 47 सिलेंडर 17 किलो के हैं। इसके अतिरिक्त 50 भरे हुए 21 किलो के सिलेंडर सीमा गैस एजेंसी कुंजा मतरालियों स्थित गोदाम में उतारे गए हैं और वाहन चालक के पास इस गैस एजेंसी के नाम का बिल भी उपलब्ध है। इस गैस एजेंसी के पास गैस सिलेंडरों के लिए किसी भी प्रकार का एक्सप्लोसिव लाइसेंस नहीं है, जो कि नियंत्रक (विस्फोटक) द्वारा जारी किया जाता है। आपूर्ति का कार्य समानांतर विपणन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट में फूड इंस्पेक्टर ने बताया है कि यह कंपनी विभाग के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व गैस नियंत्रण आदेशों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए इस विभाग द्वारा कार्रवाई संभव नहीं है। वहीं, एजेंसी संचालक सीमा ने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।


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