यूटी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी

By: Sep 18th, 2019 12:02 am

चंडीगढ़ – दो अक्तूबर, गांधी जयंती के दिन चंडीगढ़ प्रशासन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 लागू करने जा रहा है, जिसके तहत प्लास्टिक का इस्तेमाल करने ल वालों के विरुद्ध कड़ी कारवाई का प्रावधान है। पोलिथीन अथवा प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों को पांच साल की सजा भी काटनी पड़  सकती है। इसके साथ ही एक लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। अभी तक पोलिथिन के इस्तेमाल पर केवल पांच हजार रुपए का चालान कटता था, लेकिन अब यह एक लाख तक भरना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट की तरह यह नोटिफिकेशन लागू होते इनके इस्तेमाल पर बरती जाने वाली सख्ती के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। इस एक्ट के सेक्शन-15 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान  है। इसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के 60 दिन दो अक्तूबर से पहले पूरे हो रहे हैं। अभी इस पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हुए हैं। लोगों के सुझाव और आपत्तियां देखने के बाद प्रशासन इसे हर हालत में दो अक्तूबर से पहले लागू करने वाला है। इसके लागू होने से दुकानदारों और शोरूम संचालकों पर भी शिकंजा कसेगा, जिन दुकानों और शोरूमों पर पॉलीथिन और प्लास्टिक का इस्तेमाल होते मिलता है तो उनके बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे।


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