सुखना नाले पर बंद होगा कबाड़ का कारोबार

एनजीटी ने स्वच्छता बनाए रखने को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जारी किए आदेश

परवाणू –परवाणू के सेक्टर-पांच सुखना नाले व सहयोगी नालों के किनारे बैठे कबाडि़यों को अब अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परवाणू को ऐसे आदेश जारी किए है । प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परवाणू ने शहर की निर्माणधीन सरकारी एजेंसी हिमुडा और नप परवाणू को इस बारे नोटिस जारी किया है, जिसकी पुष्टि हिमुडा परवाणू डिवीजन के अधिशाषी अभियंता राजेश ठाकुर ने की और कहा कि हिमुडा जल्द ऐसे कबाडि़यों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। वहीं, नप ने कबाडि़यों को अपने वेस्ट को ठीक से रखने के लिए दिशा निर्देशों के तहत ढककर रखने व वेस्ट को खुले में जलाने सहित निर्देश दे रखे है। वहीं इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सॉलिड वेस्ट प्रबंधन एक्ट-2016 के नियमों के अंतर्गत 10 ऐसे घरेलू, व्यावसायिक, उद्योगों के चालान भी किए जाने की अधिकारियों ने पुष्टि की है। परवाणू में नप द्वारा करवाए सर्वे में वर्तमान में ऐसे 10 कबाड़ डीलर नप परवाणू क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनका पंजीकरण किया हुआ है। 14 कबाड़ी ग्राम पंचायत टकसाल में बीडीओ धर्मपुर को व दो कबाड़ी हिमुडा की जमीन पर कार्य कर रहे हैं उक्त कबाड़ी सुखना नाला के सहयोगी नाले व मुख्य नाले के किनारों पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जिससे नाला प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण एनजीटी को उक्त कबाडि़यों को सुखना नाले के किनारे से हटाने बारे निर्णय लेना पड़ा। परवाणू का सुखना नाला हिमाचल के सबसे प्रदूषित नदी नालो में प्रथम स्थान पर  काबिज है। सुखना नाले की स्वच्छता के लिए एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नजदीकी से नजर रखी जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परवाणू अब तक सुखना नाले की दो बार सफाई का अभियान भी चला कर कई टन कचरे को डंपिंग साइट तक पहंुचा चुका है। इस  बारे प्रदूषण बोर्ड परवाणू के सहायक अभियंता अतुल परमार ने नोटिस देने बारे पुष्टि की और कहा कि सभी स्थानीय एजेंसी को सुखना नाले से उक्त कबाडि़यों को दूर करने के लिए कहा था, लेकिन एजेंसियां इसमें सफल नहीं हो पाई है। उक्त कारोबार के कारण क्षेत्र में प्रदूषण व पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है।