अब सवारी को भी हेलमेट जरूरी

गोहर पुलिस लागू करेगी संशोधित व्हीकल एक्ट, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गोहर -संशोधित व्हीकल एक्ट अब उन लोगों के लिए एक बुरी खबर लेकर आया है, जो हर कहीं दो पहिया वाहन चालकों को हाथ देकर मुफ्त की लिफ्ट मांगते रहते हैं। सरकार ने अब व्हीकल एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया है कि अब दो पहिया वाहन में चालक सहित एक अन्य साथ बैठी सवारी को भी सफर करती बार हेलमेट लगाना होगा, अन्यथा पुलिस उल्लंघन करने वाले का चालान कर देगी। इस कानून को गोहर उपमंडल के अंतर्गत पूर्णतया लागू करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है।  सोमवार को थाना प्रभारी गोहर इंस्पेक्टर संजीव चौधरी ने जहां एक ओर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर के एनसीसी व एनएसएस छात्रों तथा दूसरी ओर एएसआई नारायण लाल ने चैलचौक में लोगों को संशोधित व्हीकल एक्ट की विस्तृत जानकारी दी। एसएचओ गोहर संजीव चौधरी ने एनसीसी व एनएसएस के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस नशा निवारण व ट्रैफिक नियमों के बारे मंे जगह-जगह जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रही है, ताकि नशे से हो रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि गोहर पुलिस अपने कार्यक्षेत्र में पहली अक्तूबर से दोपहिया वाहनों में डबल हेलमेट अनिवार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए व्हीकल एक्ट के अनुसार अब दोपहिया वाहनों पर  चालक सहित उसमें सवार दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, जबकि इससे पूर्व चालक को ही हेलमेट डालना अनिवार्य था। पुलिस अब इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी।