आरटीआई नियम बदलेगी सरकार

By: Oct 9th, 2019 12:30 am

तीन राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में किया जाएगा संशोधन

शिमला – केंद्र सरकार के सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम लागू करने के बाद हिमाचल सरकार अब इसके नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। वर्ष 2006 में यहां पर सरकार ने नियम बनाए थे, जिनमें संशोधन की जरूरत पड़ गई है। तीन राज्यों ने इसमें संशोधन कर भी दिया है, जिनकी तर्ज पर हिमाचल भी बदलाव करेगा। इसमें नियमों को बदला नहीं जाएगा, लेकिन इसे ऑनलाइन सूचना देने के हिसाब से बनाया जाएगा। भविष्य में यहां पर सरकारी महकमे आरटीआई की सूचना लिखित में नहीं, बल्कि ऑनलाइन ही देंगे। जहां लोग आरटीआई की सूचना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहीं सूचना भी वैसे ही मिलेगी। इसकी पूरी व्यवस्था करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर काम कर रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि डाक विभाग ने 10 रुपए से नीचे का पोस्टल ऑर्डर बंद कर दिया है। डाक विभाग द्वारा 10 रुपए से नीचे का पोस्टल आर्डर बंद किए जाने से लोगों को यह नहीं मिल रहे, जबकि नियम यह है कि किसी भी सूचना के लिए पहले पन्ने को 10 रुपए का पोस्टल आर्डर लगता है, जबकि उसके बाद के पन्नों के लिए प्रति पेज दो रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है, जिसे डाक विभाग ने बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं सरकारी महकमों को भी परेशानी है। सरकार ऑनलाइन सूचना के लिए नियमों में संशोधन करेगी और एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन  लिमिटेड से बात की गई है, जिनके एमडी को प्रशासनिक सुधार विभाग ने लिखा है।

सीधे ट्रेजरी के अकाउंट में जाएगा पैसा : आरटीआई एक्ट के तहत बनने वाले नियमों में संशोधन चंडीगढ़, महाराष्ट्र व दिल्ली ने किया है। उन सरकारों के संबंधित विभागों से सूचना मांगी गई है। उनसे पूछा गया है कि वे किस तरह से इसे अप्लाई कर रहे हैं। वहां से सूचना मिलने के बाद यहां प्रशासनिक सुधार विभाग अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगा और मामले को कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके साथ यहां आरटीआई के नियमों में संशोधन का काम शुरू होगा। ऑनलाइन सूचना के लिए पैसा सीधे ट्रेजरी के अकाउंट में जाएगा। इससे लोगों को भी आसानी होगी और विभागों को भी।


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