आरबीआई ने दो बैंकों पर लगाया 1.25 करोड़ जुर्माना 

नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक ने इनकम रिकॉग्निशन, अडवांस मैनेजमेंट तथा संपत्ति वर्गीकरण के नियमों के उल्लंघन को लेकर पुणे के जनता सहकारी बैंक पर एक करोड़ रुपए तथा जलगांव पीपुल्स को ऑपरेटिव बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इनकम रिकॉग्निशन एवं असेट क्लाफिकेशन, कर्जों के प्रबंधन तथा एक्सपोजर से संबंधित नियमों का पालन न करने को लेकर केंद्रीय बैंक ने पुणे के जनता सहकारी बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि उसने इन्हीं नियमों का पालन नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र के जलगांव के जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना केंद्रीय बैंक को बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहाए श्यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका बैंक का ग्राहकों से किए गए किसी भी तरह के समझौते से कोई लेना-देना नहीं है।