एनओसी के बिना भवन
-रूप सिंह नेगी, सोलन
खबरों की मानें तो हिमाचल सरकार उद्यमियों, बिल्डरों को रिझाने के लिए और आम जनता को लाभ पहुंचाने हेतु बिना एनओसी के भवनों के नक्शे पास करने की मंजूरी देने की तैयारी में है, लेकिन कम्पलीशन प्रमाण पत्र तब मिलेगा जब पर्यावरण, जंगलात, आईपीएच व बिजली बोर्ड आदि विभागों से एनओसी जमा की जाएगी। भवन तैयार होने पर यदि किसी कारणवश इन विभागों से एनओसी न मिल पाई तो क्या स्थिति बनेगी, यह कहना मुश्किल है। मेरे विचार से भवन निर्माण के बाद एनओसी लेने में कोई औचित्य नहीं रहता है। क्या औचित्य है, यह सरकार ही बता सकती है। मेरा सुझाव है कि इन चारों विभागों को निर्देश जारी होना चाहिए कि वे एक महीने के अंदर प्रार्थी को या तो एनओसी जारी करे या मना करे। जिस भी सरकार ने नक्शा पास करने से पहले इन विभागों से एनओसी लेने का जो नियम बनाया होगा, वह सोच-समझ कर किसी मकसद से बनाया होगा।
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