कबाड़ में बेची कार  तीन साल लगा जुर्माना 

By: Oct 17th, 2019 12:06 am

तीन साल पहले 20 हजार रुपए में कबाड़ में बेची गई कॉमर्शियल नंबर की कार का एक व्यक्ति को 1.40 लाख रुपए रोड टैक्स जमा करना पड़ा है। कार मालिक ने परिवहन विभाग में कार का पंजीकरण रद्द नहीं कराया था। एआरटीओ प्रशासन के मुताबिक, कार मालिक ने नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। घर पर जब वसूली नोटिस चस्पा हुआ, तब कार मालिक परिवहन विभाग में पहुंचा। एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि वाहन बेचने, किस्त न जमा करने पर बैंक द्वारा वाहन को ले जाने, कबाड़ में वाहन देने, वाहन का इस्तेमाल न करने और चोरी होने पर इसकी सूचना परिवहन विभाग में देनी अनिवार्य है। मगर वाहन मालिक इसकी जानकारी विभाग में नहीं दे रहे हैं। कॉमर्शियल वाहनों का रोड टैक्स हर तीन महीने पर जमा करना होता है। विभाग में सूचना न देने के कारण वाहन पर रोड टैक्स बनता जाता है। वाहन मालिक ने कार का चेचिस नंबर और कबाड़ी को बेची गई कार की रसीद विभाग में जमा करके कार का पंजीकरण नंबर निरस्त नहीं करवाया था, जिसके कारण रोड टैक्स बनता रहा। उन्होंने बताया कि यदि वाहन बेच रहे हैं तो परिवहन विभाग में वाहन का ट्रांसफर जरूर करवाएं। ऐसा न करने पर वाहन मालिक के नाम ही रोड टैक्स बनेगा। वाहन यदि कबाड़ में बेच रहे हैं, तो चेचिस नंबर और रसीद परिवहन विभाग में जमा कर पंजीकरण जरूर रद्द कराएं। किस्त न जमा होने पर बैंक वाहन को जब्त कर रहा है या गाड़ी चोरी हो गई है तो इसकी जानकारी विभाग में दें। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि रोजाना दो से तीन लोग परिवहन विभाग कार्यालय में पहुंच रहे हैं। एक गैस एजेंसी मालिक ने ट्रक बेच दिया, लेकिन विभाग में इसकी जानकारी नहीं दी। नोटिस जारी होने के बाद वह कार्यालय में पहुंचा। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि वाहन बेचने पर फॉर्म संख्या 29 और 30 भरना जरूरी है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। इसमें वाहन मालिक और खरीददार दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ शपथपत्र भी लगाना होता है।


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