चीनी पटाखे बेचने खरीदने पर सजा

By: Oct 23rd, 2019 12:07 am

नई दिल्ली – सरकार ने कहा कि चीन निर्मित पटाखे को खरीदना-बेचना, लाना-ले जाना या रखना सीमा शुल्क कानून 1962 के तहत सजा योग्य अपराध है। सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त ने जारी एक बयान में कहा कि पटाखों का आयात प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति चीन निर्मित पटाखों को लाते-ले जाते, खरीदते बेचते या रखते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सीमा शुल्क कानून 1962 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि चीन निर्मित पटाखों की तस्करी और भारतीय बाजार में अवैध तरीके से उसे बचेना गंभीर अपराध है। चीन निर्मित पटाखे का उपयोग विस्फोटक नियम 2008 के विरुद्ध है। यह नुकसानदेह भी है, क्योंकि इनमें प्रतिबंधित रसायन का उपयोग किया जाता है। ये रसायन बहुत खतरनाक है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। बयान में कहा गया है कि चीन निर्मित पटाखे खरीदने से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होता है और घरेलू उद्योग के लिए भी यह गंभीर खतरा है।


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