ट्रिब्यूनल भवन में रेरा का मुख्यालय

By: Oct 20th, 2019 12:30 am

शिमला – हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी यानी रेरा का मुख्यालय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में होगा। हालांकि अभी कार्यालय स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में रेरा का कार्यालय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भवन में होगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के बाद अब यह भवन खाली है, जिसका सदुपयोग करते हुए रेरा को पूरा भवन दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार जल्द ही रेरा के चेयरमैन सहित सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन भी आमंत्रित करेगी। बताया गया कि मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के पास यह फिलहाल अतिरिक्त जिम्मा है। गौरतलब है कि गत शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने भू-संपदा विनियमन और विकास प्राधिकरण यानी रेरा की अंतरिम ऑथरिटी का गठन कर दिया है। मुख्य सचिव की देखरेख में इस ऑथिरटी का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में जब तक रेरा का गठन नहीं हो जाता, तब तक के लिए सरकार ने इस अंतरिम ऑथरिटी का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव रेरा से संबंधित सभी तरह के कामकाज को देखेंगे, इसमें बिल्डर के पंजीकरण से लेकर उनके द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य तक सब पर मुख्य सचिव की नजर रहेगी। रेरा के गठन के लिए सरकार शीघ्र सिलेक्शन कमेटी का गठन करेगी। उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में इस सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी ही रेरा के अध्यक्ष और इसमें लगने वाले सदस्यों की नियुक्ति पर अपनी अंतिम मोहर लगाई जाएगी। केंद्र ने सभी राज्यों को वर्ष 2017 में रेरा एक्ट को लागू करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार दो साल बाद भी रेरा अथॉरिटी का स्थायी गठन नहीं कर सकी है। इसकी एवज में प्रदेश में रियल एस्टेट में बिल्डरों के पंजीकरण का काम सिरे नहीं चढ़ पा रहा। बताया गया कि रेरा का गठन न हो पाने से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रोमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रोमोटरों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कई तरह की समस्याओं का समाधान किया जाना शामिल है। इस प्राधिकरण के गठन का एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रोमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है, ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे आने का मौका मिल सके।


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