नक्शा पास कराने को अब ‘नो’ एनओसी

By: Oct 30th, 2019 12:01 am

टीसीपी विभाग के कर्मचारी स्पॉट पर करेंगे निरीक्षण, 30 दिन में मिलेगी मंजूरी

शिमला – राज्य के प्लानिंग एरिया में मकान का नक्शा पास करवाने के लिए अब एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। बीते 25 अक्तूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने इस संदर्भ में अहम निर्णय लिया। ऐसे में अब नक्शा पास करवाने से पहले आईपीएच, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एनएच से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि इससे पहले इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही टीसीपी विभाग नक्शा पास करता था, लेकिन अब टीसीपी विभाग स्वयं मौके का निरीक्षण कर सभी पहलुओं को देखते हुए नक्शा पास करवाएगा। टीसीपी विभाग आवेदन के मात्र 30 दिन के  भीतर नक्शा पास कर देगा। इसके बाद भवन निर्माण किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से आम लोगों को प्लानिंग एरिया में घर बनाने में राहत मिलेगी। बताया गया कि पहले लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने के लिए कई विभागों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। टीसीपी का तर्क है कि लोग मकान बनाने के लिए ऋण लेते हैं। समय पर नक्शा पास न होने पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है। टीसीपी एरिया में अभी लोगों को नक्शा पास कराने से पहले पर्यावरण, फोरेस्ट, आईपीएच और बिजली बोर्ड आदि विभागों से एनओसी लेने पड़ते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने छूट दे दी है। इसमें सिर्फ टीसीपी विभाग निरीक्षण करेगा, उसके बाद ही सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए मैप को मंजूरी देगा। इस प्रक्रिया में मात्र 30 दिन को समय लगेगा।

अभी देने पड़ रहे सात नक्शे

टीसीपी कर्मचारी सिर्फ  एक बार मौके का निरीक्षण करेगा। उसके बाद निर्धारित समय पर नक्शा पास कर दिया जाएगा। अभी लोगों को नक्शा पास कराने के लिए टीसीपी कार्यालय में प्लाट के सात चित्र देने पड़ते हैं। उसके बाद टीसीपी का जूनियर इंजीनियर मौके का निरीक्षण करता है। यह मानचित्र सभी विभागों में मंजूरी के लिए जाता है।


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