पंजाब में वोटिंग के लिए 11 दस्तावेज मान्य
राज्य में हो रहे उप-चुनावों में लोगों को मिलेगी सहूलियत, निर्वाचन चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश
चंडीगढ़ – पंजाब राज्य में हो रहे उप-चुनाव के दौरान वोट करते समय वोटर की सही पहचान करने के मद्देनजर चुनाव आयोग भारत द्वारा वोटर फोटो पहचान पत्र (एपिक वोटर आईडीकार्ड) के अलावा वोटर पहचान के सबूत के तौर पर 11 अन्य दस्तावेजों को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों संबंधी जानकारी देते हुए डा. एस करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, केंद्र राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों/डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित के पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, सेहत बीमा कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज और एमपी/ एमएलए द्वारा जारी पहचान पत्र दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।
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