बीबीएन में 28 तक रहेगी धारा-144 लागू

By: Oct 23rd, 2019 12:20 am

नालागढ़ –औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में दीवाली पर्व को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए उपमंडल प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त हो गया है। नालागढ़ प्रशासन ने जहां आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए बिक्री स्थलों के स्थान तय कर दिए है, वहीं उपमंडल प्रशासन ने दीपावली पर्व पर 28 अक्तूबर तक धारा-144 लागू कर दी है। इसे लेकर एसडीएम स्वयं भी बाजार में जाकर निरीक्षण करेंगे। जानकारी के अनुसार दीवाली पर्व को लेकर उपमंडल प्रशासन ने जहां आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए नालागढ़ प्रशासन ने बिक्री स्थलों का चयन कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में दीवाली पर्व को लेकर आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए नालागढ़ प्रशासन ने स्थान निर्धारित कर दिए है और इन्हीं निर्धारित स्थलों पर आतिशबाजी व पटाखे खरीदे और बेचे जा सकते हैं। प्रशासन  ने बीबीएन में स्थानों का चयन कर दिया है, ताकि दुकानदार निर्धारित स्थलों पर ही आतिशबाजी व पटाखें बेच सकते है।  इसके लिए नालागढ़ में पुराने स्कूल के भवन, बद्दी में दशहरा मैदान, न्यू सब्जी मंडी की पार्किंग व स्वराज माजरा लबाणा की पार्किंग, बरोटीवाला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के किनारे वाले स्थल व हनुमान मंदिर मैदान झाड़माजरी, पंजैहरा में स्कूल के खेल मैदान व तहसील मैदान रामशहर को निर्धारित किया गया है, जहां पर पटाखे खरीदे व बेचे जा सकेंगे। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि दीवाली पर्व को लेकर पटाखों व आतिशबाजी बिक्री के नियमितीकरण के लिए बीबीएन में 28 अक्तूबर शाम 10 बजे तक धारा-144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी व पटाखों को बेचने के लिए बीबीएन में स्थलों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में आतिशबाजी व पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप, शैक्षणिक संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर रेडियस दायरे में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं दिवाली पर्व पर सायं आठ से 10 बजे तक पटाखे व आतिशबाजी चलाई जा सकेगी।


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