मनमर्जी से दुकानें सजाईं, तो शामत आई
जिला प्रशासन से चिन्हित जगहों पर ही पटाखे बेचने के दिए आदेश, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई
चंबा –जिला प्रशासन की ओर से दीपावली त्यौहार के मद्देनजर लाइसेंसधरक पटाखा विक्रेताओं को विभिन्न उपमंडलों में अस्थायी दुकानें लगाने को लेकर स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। बुधवार को इस आशय को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इन अधिसूचित स्थानों के अलावा अन्य जगह पटाखे बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। यह जानकारी डीसी कम जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा उपमंडल में पुलिस मैदान बारगाह, भरमौर में हेलीपैड मैदान भरमौर, डलहौजी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैदान डलहौजी क्लब के समीप, बनीखेत में पदर मैदान, चुवाड़ी में विश्राम गृह के समीप मैदान, चुराह में पुलिस थाना तीसा के समीप मैदान, सलूणी में मेला मैदान सलूणी और भलेई मैदान और पांगी में रामलीला मैदान पटाखों की बिक्री के लिए चिंहित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारक पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी शैड अज्वलनशील सामग्री से बनाने होंगे। दो शैड के मध्य कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। शैड में तेल से जलने वाले लैंप व गैस लैंप इत्यादि रखने की पाबंदी होगी। एक कलस्टर में 50 से ज्यादा शैड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी फायरवर्कस सुरक्षित व स्पार्कपू्रफ स्थान पर रखने होंगे तथा सुरक्षा के समुचित उपायों व नियमों का पालन करना होगा। उन्होने बताया कि इस संबंध में सभी उपमंडलाधिकारियों को भी जरूरी दिशा- निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल, दीपावली पर्व के दौरान जिला के विभिन्न हिस्सों में पटाखों की बिक्री के लिए जिला दंडाधिकारी ने जगह चिन्हित कर दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन के आदेश जारी कर दिए हैं।
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