रात आठ से दस बजे तक ही फोड़ सकते हैं पटाखे

By: Oct 24th, 2019 12:02 am

पंचकूला – दीवाली पर पटाखे जलाना सबको पसंद है, लेकिन पटाखों से होने वाले प्रदुषण को देखते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में दिवाली पर पटाखे जलाने का समय 8 से 10 बजे का तय किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने का यही समय निर्धारित किया था। इसलिए पंजाब और हरियाणा में दिवाली पर पटाखे जलाने का समय 8 से 10 बजे का तय किया गया निर्धारित समय के बाद पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी।  इन आदेशों को हरियाणाए पंजाब और चंडीगढ़ में डीसीए एसएसपी और एसपी को सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का काम ये देखना होगा की कहीं पर भी कानून का उल्लघंन न हो। 2017 में हाईकोर्ट ने साल 2016 में जारी टेंपरेरी लाइसेंस की तुलना में सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे। उतने ही लाइसेंस इस साल भी पटाखे बेचने के लिए जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पटाखे बेचने के परमानेंट लाइसेंस तय कानून के तहत दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।


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