हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद

बीबीएन –अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। तथ्यों की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि मृतक दुर्गेश व दोषीगण धर्मपाल व चंद्र पाल गांव सोबन माजरा में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाते थे। दोषी गणों का मृतक दुर्गेश के साथ बर्गर के रेट को लेकर बहस हुई थी जिस कारण 20 सितंबर 2014 को दोषीगण धर्मपाल पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम पद्मी जिला बरेली उत्तर प्रदेश व चंद्र पाल पुत्र बिहारी लाल गांव शहपुरा तहसील मोरगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश रात नौ बजे के करीब मृतक दुर्गेश को भरतगढ़ में पार्टी करने का बहाना करके घर से बुलाकर ले गए और उसी रात गांव बड़ा पिंड भरतगढ़  में नहर के किनारे सिर पर रॉड से वार कर के मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने गवाहों के बयान और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आरोपीगणों को धारा 302 आईपीसी के तहत कठोर उम्र कैद, पांच हजार जुर्माना, धारा 364 आईपीसी के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास व तीन हजार जुर्माना व धारा 201 आईपीसी के तहत पांच  वर्ष कठोर कारावास व तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उपरोक्त धाराओं के तहत छह महीने व तीन तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है जिस पर नालागढ़ थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था मुकदमे की तफतीश तत्कालीन थाना प्रभारी नालागढ़ प्रकाश चंद ने

की थी।