अंबाला में भ्रष्टाचार के चलते दो सरपंच निलंबित
अंबाला – उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने जिला के दो सरपंचो को संबंधित ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि पंहुचाने व धोखाधड़ी करने के मामले में सरपंच पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(2) के तहत पंचायत के किसी भी कार्रवाई या बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे और ग्राम पंचायत की जो भी चल-अचल संपति का रिकॉर्ड है, वह तुरंत बहुमत वाले पंच को देना सुनिश्चित करें। निलंबित किए गए सरपंचों में ग्राम पंचायत मियांपुर खंड नारायणगढ़ के सरपंच कर्मचंद तथा ग्राम पंचायत उज्जल माजरी के सरपंच लखविंद्र सिंह शामिल हैं। गांव मियां माजरा के सरपंच कर्मचंद के खिलाफ मुख्यमंत्री घोषणा में वर्ष 2017-18 में एससी चौपाल के निर्माण के तहत ग्राम सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर छह लाख 55 हजार रुपए की राशि गबन करने का अरोपों के तहत निलंबित किया गया है। इसी प्रकार गांव उज्जल माजरी के सरपंच लखविंद्र सिंह पर 10 लाख 73 हजार 120 रुपए की राशि के गबन करने के अरोपों के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।