आत्महत्या के लिए उकसाने पर तीन साल जेल

By: Nov 20th, 2019 12:19 am

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने सुनाया फैसला, पांच हजार जुर्माना

चंबा –जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने अशोक कुमार पुत्र रंगील सिंह वासी गांव सियून पोस्ट आफिस रायपुर तहसील भटियात को पत्नी को प्रताडि़त कर आत्महत्या हेतु उकसाने के मामले में भादंसं की धारा-306 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारवास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भादंस की धारा-498 ए के तहत भी एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। उक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारवास भोगना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार अशोक कुमार का शादी के बाद से ही अपनी पत्नी अनिता देवी के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। वह पत्नी के साथ अकसर मारपीट कर प्रताडि़त करता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर मृतका अनिता देवी ने घर के नजदीक पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मृतका की माता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा-306 व 498ए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले से जुडी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण कर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन ने अदालत में सोलह गवाह पेश कर अशोक कुमार पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App