चरस तस्कर को दस साल कैद
न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने सुनाया फैसला, एक लाख रुपए का ठोंका जुर्माना
चंबा –विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने धर्म सिंह पुत्र गोपाला निवासी गांव भराडा पोस्ट आफिस टिकरीगढ तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पडेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबित छह जुलाई 2017 को नकरोड पुलिस चौकी की टीम ने भराडा लिंक रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान वहां से पैदल गुजर रहा धर्मचंद पुत्र गोपाल वासी गांव भराडा पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए धर्मचंद को दबोच लिया। पुलिस ने धर्मचंद की शक के आधार पर तलाशी लेने पर कब्जे से एक किलो अस्सी ग्राम चरस बरामद की। धर्मचंद के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर तीसा थाना में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने मामले से जुडी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन ने अदालत मंे 14 गवाह पेश कर धर्मचंद पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। बहरहाल, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धर्म चंद को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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