टीसीपी एक्ट में संशोधन विधेयक लाएगी सरकार
शिमला – प्रदेश सरकार टीसीपी एक्ट-1977 में संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा शीत सत्र में राज्य सरकार संशोधित विधेयक लाने की तैयारी में है। हालांकि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए जून में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और अब तक दो बैठकें भी हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सब-कमेटी विधानसभा शीत सत्र से पहले सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी। टीसीपी एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने नानावटी आयोग की सिफारिशें भी स्टडी कर ली हैं। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया की जनता को राहत देने के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। कैबिनेट सब कमेटी की अब तक हुई बैठकों में टीसीपी से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। कमेटी के अध्यक्ष एवं बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोगों के सुझाव लेने और कानूनी राय के बाद प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया पर विचार करने का निर्णय लिया था। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में लैंड पूल बनाने, पड़ोसी राज्यों में क्या रियायत दी है, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित केस, बिना नक्शा के लोगों के मकान, एनजीटी में होटलों के कितने मामले हैं सहित 29 बिंदुओं पर चर्चा की गई। शिमला, मनाली और धर्मशाला के कुछ लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बताया गया कि कैबिनेट सब-कमेटी कानूनी पहलुओं को बायपास नहीं करेगी। जनता को राहत देने के लिए यह कमेटी जनता और कानूनी राय के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार सरकार को सौंप देगी। उसके बाद संशोधित विधेयक भी आएगा।
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