दुराचार के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत

गोहर  – दुराचार के आरोप में फरार चल रहे गोहर क्षेत्र के नांडी गांव के लुदरमणि पुत्र ठाकर दास ने माननीय उच्च न्यायालय से चार दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली है। भले ही पुलिस इस अवधि तक आरोपी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, लेकिन पूछताछ के लिए लुदरमणि को स्वयं थाना गोहर में पहुंचना पड़ा है। सनद रहे लुदरमणि के गांव की ही एक महिला ने पुलिस थाना गोहर में उस पर दुराचार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर 16 नवंबर को लुदरमणि के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 व 377 के तहत मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होते ही सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर बार-बार छापामारी की, लेकिन लुदरमणि पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। इसी बीच लुदरमणि ने माननीय उच्च न्यायालय से चार दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली है। इस अवधि तक भले ही पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन पूछताछ के लिए आरोपी को स्वयं पुलिस थाना में हाजि़र होना पड़ा है।