धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 29 को

By: Nov 16th, 2019 12:02 am

शिमला । प्रदेश हाई कोर्ट में धोखाधड़ी के आरोपी अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है, जबकि हरप्रिया मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर लंबी बहस के पश्चात कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश अनूप चिटकारा के समक्ष दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों ही आरोपियों पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत पांच सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित द्वारा जमा किए गए ई-चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन के लिए सौंपे गए ई-चालान भी फर्जी पाए गए। जांच में यह भी पाया गया है कि अमिल मन्हास द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया।


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