बाहरी अभ्यर्थियों को छूट पर होगा आंदोलन

By: Nov 15th, 2019 12:01 am

मंडी – सरकार द्वारा शिक्षा विभाग और और विभिन्न बोर्डों, कारपोरेशन, बोर्ड-निगमों में भर्तियों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को छूट देने के विरोध में विभिन्न संगठन उतर आए हैं। हिमाचल प्रदेश राजपूत महासभा तथा अन्य सामान्य वर्ग के संगठनों ने इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। राजपूत सभा और सामान्य वर्ग कल्याण संगठन ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इसमें हस्तक्षेप करने और अलोकतांत्रिक आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। दोनों ने संगठनों ने चेताया है कि इस मामले में राजपूत समाज तथा सामान्य वर्ग चुप नहीं रहेगा और सड़कों पर उतर कर इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व सीधा प्रदेश सरकार का होगा। हिमाचल राजपूत महासभा के महासचिव केएस जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग तथा विभिन्न बोर्ड, कारपोरेशन तथा दूसरी स्वायत्त संस्थाओं के लिए टीजीटी व प्रथम श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू अन्य राज्यों के एससी/ एसटी तथा अन्य आरक्षित वर्गों को सामान्य वर्ग के कोटे में पात्रता प्रदान कर दी गई है।  सरकार ने इस बारे में दो नवंबर और नौ नवंबर को दो आदेश जारी किए हैं, जिसमें नौ नवंबर की विज्ञापन संख्या 20/2019 के ऑनलाइन आवेदनों के लिए दूसरे राज्य के एससी/ एसटी व अन्य आरक्षित आवेदकों के लिए जनरल कैटेगरी कैंडीडेट्स के तौर पर आवेदन करने की खुली छूट दे दी गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जबकि दो नवंबर के आदेशों में सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को हिमाचली बोनाफाइड होने के लिए प्रावधान किया है और अनारक्षित वर्गों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। इसके विपरीत शर्त-पांच के अंतर्गत बाहरी राज्यों के आरक्षित वर्गों के आवेदकों को सामान्य वर्ग में आवेदन करने की खुली छूट दे दी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय है। हिमाचल अधीनस्थ सर्विस कमीशन ने क्लर्क, जूनियर इंजीनियर आदि क्लास तीन के पदों के लिए भी बाहरी राज्यों के आवेदकों को ऐसी छूट प्रदान की थी, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने भी दीपा वर्सिज केंद्र सरकार के  ऐसे ही केस में अपनी जजमेंट में स्पष्ट आदेश देकर ओबीसी आवेदक होने के नाते उससे अनारक्षित वर्ग में सामान्य वर्ग की कैटेगरी में किसी प्रकार के लाभ लेने पर रोक लगा दी थी।  बाहरी राज्यों में ऐसी कोई खुली छूट दूसरे राज्यों के आवेदकों के लिए नहीं दी गई है, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार सामान्य वर्ग के लोगों की अनदेखी करके ऐसे आदेश जारी कर रही है, जिससे सामान्य वर्ग आहत हो रहा है।


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