बीज-कीटनाशक विधेयक में किसानों के हितों की सुरक्षा

By: Nov 13th, 2019 12:05 am

नई दिल्ली – कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि बीज विधेयक और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी तथा नकली उत्पादों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। श्रीरुपाला ने यहां भारतीय कृषक समाज की ओर से बीज और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि नकली बीज और कीटनाशकों के प्रयोग से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और अगली फसल के लिए उन्हें फिर एक साल का इंतजार करना पड़ता है । सरकार संसद के अगले सत्र के दौरान इन दोनों विधेयकों को पेश कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उत्पादक कंपनियों, व्यापारियों और अन्य पक्षों से चर्चा की गई है तथा किसान संगठनों से भी राय ली जा रही है। किसान संगठनों के जो उपयोगी सुझाव आएंगे, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा इन विधेयकों का उद्देश्य नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाना है। कृषि राज्य मंत्री ने छोटी जोत के कारण किसानों को आ रही समस्याओं की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में अधिकतर देशों में बड़े फार्म हाउस हैं जिसमें हजारों एकड़ जमीन होती है। इसके लिए बड़े कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे लागत खर्च कम हो जाती है। छोटी जोत के किसान खेती के प्रति उदासीन हो रहे हैं और ऐसे खेतों में बड़े प्रयोग भी नहीं किए जा सकते हैं।


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